राजधानी जयपुर के एसीएमएम कोर्ट 8 ने ग्रेटर निगम कमिश्नर से मारपीट और अभद्रता के मामले में ज्योति नगर थाना पुलिस की ओर से पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर और निलंबित आरोपी पार्षदों पारस जैन, अजय सिंह, शंकर शर्मा और रामकिशोर प्रजापत के खिलाफ पेश चालान पर प्रसंज्ञान लिया है। 



कोर्ट ने चारों आरोपी पार्षदों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर को पन्द्रह दिन का समय दिया है। सौम्या की ओर से  कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर बच्चे के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छूट मांगी गई थी।



आपको बता दें कि निगम कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह की एफआईआर पर ज्योति नगर थाना पुलिस ने निचली अदालत में चालान पेश किया था। जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए लौटा दिया था कि अनुसंधान अधिकारी ने चार्जशीट पेश करने से पहले आरोपियों को न तो इसकी सूचना दी और ना ही सूचना पर हस्ताक्षर कराए। इस पर ज्योति नगर पुलिस ने आरोपियों के घर नोटिस चस्पा कर नए सिरे से कोर्ट में  चालान पेश किया था। 

गौरतलब है कि चार जून को निगम कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह ने ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मेयर सौम्या गुर्जर पर अभद्रता करने और पार्षद अजयसिंह, शंकर शर्मा, पारस जैन और रामकिशोर प्रजापत पर मारपीट व धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया था। 

ब्यूरो रिपोर्ट।