आखिरकार राज्य सरकार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के दिशा निर्देश जारी कर ही दिए। दिशा निर्देश जारी होने के बाद अब कोरोना से अनाथ हुए बेसहारा बच्चों को सरकार की ओर से दिया जाने वाला आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इस योजना का लाभ 1 मार्च 2020 से दिया जाएगा। 


यानी कि जिनकी कोरोना से मौत 1 मार्च 2020 के बाद हुई है और उसे जिला कलेक्टर ने प्रमाणित कर दिया है, ऐसे अनाथ बच्चों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मौत कोरोना से हुई हो या जिनके माता-पिता में से किसी एक की मौत पहली हो चुकी हो और दूसरे की मौत कोरोना से हुई हो। इसके अलावा ऐसी महिला जिसके पति की मौत कोरोना से हुई हो,


 उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत तत्काल आवश्यकता के लिए ₹100000 दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक 25 सौ रुपए प्रति माह हर बच्चे के लिए दिए जाएंगे। वही 18 साल की आयु पूरी करने पर ₹5 लाख देने का प्रावधान है।

ब्यूरो रिपोर्ट।