राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श से राज्य सरकार ने अलग-अलग अधिसूचना जारी कर एडीजे, एसीजेएम, सिविल न्यायालय एवं एनआई एक्ट मामलों के लिए 48 अदालतें सृजित कर स्थापित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 में उपरोक्त अदालतें खोलने की घोषणा की थी।
इस संबंध में प्रमुख विधि सचिव विनोद कुमार भारवानी ने चार अधिसूचनाएं जारी की है। बीकानेर, जोधपुर, अलवर एवं भीलवाड़ा में डीजे स्तर की कॉमर्शियल कोर्ट खोली गई हैं। इनके अलावा नसीराबाद, कठूमर, बैर, डूंगरगढ़, नैनवा, बैंगू, सरदार शहर, सादुल शहर, अनूपगढ़, जालौर, गंगापुर सिटी, नीमकाथाना एवं सिरोही में एक एक एडीजे कोर्ट स्थापित की गई हैं। अधिसूचना के अनुसार थानागाजी, मुंडावर, छपरा, खाजूवाला, हिंडोली, दौसा, पीलीबंगा,
रावतसर, बालेसर, गोगुंदा में एसीजेएम स्तर की कोर्ट खोली गई हैं। साथ ही विभिन्न कस्बों में 18 सिविल न्यायालय एवं 03 एनआईए कोर्ट भी स्थापित की गई हैं।


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