प्रदेश में राज्य सरकार ने कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार मॉडिफाइड लॉक डाउन-3 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके नियम सोमवार 28 जून से लागू होंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश की आम जनता को कई तरह से राहत प्रदान की गई है, लेकिन उनमें भी नियमों का दायरा बांधा गया है। वीकेंड कर्फ्यू कायम रहेगा लेकिन रोजाना के कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई है।
अब व्यवसायिक गतिविधियां जारी रखने का समय 7:00 बजे तक कर दिया है। इसके बाद 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कार्यालय का समय अभी जहां न्यूनतम 26 कर्मचारी काम करते हैं वहां 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। 26 से ज्यादा कर्मचारी वाले कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की अनुमति दी गई है।वहीं यदि किसी कार्यालय के कर्मी 60% वैक्सीनेट हो चुके हैं वहां 100% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। राजकीय कार्यालयों का समय सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक कर दिया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं, विकलांगों एवं मोरबिडिटीक कंडीशन वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही ऐसे व्यवसायिक संस्थान जिनके 60% कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है
वे ही 3 घंटे अतिरिक्त यानी 4:00 के बजाए शाम 7:00 बजे तक संस्थान खोल सकेंगे। यदि किसी संस्थान में इससे कम वैक्सीनेशन हुआ हो तो उनको 4:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। परिवहन के नियमों में सिटी बसें और लो फ्लोर बसें अब सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक संचालित हो सकेगी। स्पोर्ट्स क्लब में केवल आउटडोर खेल शाम 6:00 बजे तक अनुमत होंगे। इंडोर गेम में सिर्फ ऐसे ही खिलाड़ियों की अनुमति दी गई है जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज लगा ली हो।
प्रदेश के सार्वजनिक उद्यान अब सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे लेकिन
शाम को 4:00 बजे से 7:00 बजे तक के लिए उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की एक डोज लगा ली है।
धार्मिक स्थलों और शादी समारोह पर 30 जून तक प्रतिबंध लागू रहेगा। 1 जुलाई से शादी समारोह में अधिकतम 40 लोग उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। इनमें 25 लोग परिवार वाले, 10 लोग बैंड बाजा और 5 लोग अतिरिक्त की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही शादी के लिए होटल, मैरिज गार्डन और सार्वजनिक स्थल की अनुमति भी दे दी गई है। धार्मिक स्थलों को 50% उपस्थिति के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल की नियम पालना के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट।




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