राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने गृह सचिव, कार्मिक सचिव और पुलिस आयुक्त, जयपुर को नोटिस जारी कर कांस्टेबल भर्ती-2०19-2० में विज्ञापित पूरे पदों को नहीं भरने पर जवाब-तलब किया है। याचिकाकर्ता राजेश भारद्बाज  के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि जयपुर कमिश्नरेट में सामान्य वर्ग के 532 और भूतपूर्व सैनिकों के 15० पद विज्ञापित किए गए थे। पुलिस विभाग की ओर से चयन प्रक्रिया पूरी कर 2० अप्रैल को अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई। लेकिन चयन सूची में सामान्य वर्ग के सिर्फ 489 पदों को ही शामिल किया गया। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के भी पूरे पद नहीं भरे गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि यदि विज्ञापन में दिये गये सभी पदों को भरा जाता, तो याचिकाकर्ता का भी चयन हो जाता। ऐसे में पुलिस विभाग को निर्देश दिए जाए कि विज्ञापन में घोषित किये गये सभी पदों को भरा जाए।