झालावाड़ से हरिमोहन चोडॉवत की रिपोर्ट।        

राज्य सरकार द्वारा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइड लाइन में आंशिक संशोधन किया गया है। झालावाड जिला कलेक्टर हरि मोहन मीना ने बताया कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा एवं कृषि आदान विक्रेता सोमवार से गुरूवार प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 7 बजे तक एवं शुक्रवार प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होम डिलेवरी कर सकेंगे। संशोधित निर्देशों के तहत सब्जी व फल विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे एक स्थान पर सामुहिक रूप से दुकानें न लगाकर अलग-अलग स्थानों, मोहल्लों में प्रातः 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक दुकान लगा सकेंगे तथा गली मोहल्लों में रिक्शा व ठेले से नियत समय तक होम डिलेवरी कर सकेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि विवाह समारोह का आयोजन एक ही स्थल पर 3 घंटे के अन्दर सम्पन्न किया जाए तथा शादी में निकासी व देवता ढोकने के कार्यक्रम को जहां तक संभव हो सके टालें। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो कार्यक्रम को परिवार के 10-15 व्यक्तियों तक ही सीमित रखें।