जयपुर. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आरएएस भर्ती-2०18 की मुख्य परीक्षा के परिणाम से अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने आरपीएससी सचिव और कार्मिक सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

अवमानना याचिकाकर्ता बलराम यादव की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि आरएएस भर्ती की मुख्य परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर, 2०2० को भूतपूर्व सैनिक और विभागीय कर्मचारी कोटे में शामिल 97 अपात्र अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने के आदेश दिए थे। लेकिन अदालत के आदेश देने के बावजूद 57 अपात्र अभ्यर्थियों को ही भर्ती से बाहर किया है। साथ ही हटाए गए अभ्यर्थियों का वर्ग भी सार्वजनिक नहीं किया गया।

ब्यूरो रिपोर्ट