जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री व उदयपुरवाटी से विधायक राजेन्द्र गुढ़ा के करीबी उदयपुवाटी नगर पालिका के निलंबित चैयरमेन रामनिवास सैनी को आज हाई कोर्ट से राहत मिल गई हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने डीएलबी के 25 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी हैं। ऐसे में अब रामनिवास सैनी उदयपुरवाटी नगर पालिका के चैयरमेन बने रहेंगे।

दरअसल रामनिवास सैनी को डीएलबी ने बागवान भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया था। लेकिन आज सुनवाई के दौरान सैनी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता सारांश सैनी ने कहा कि याचिकाकर्ता को राजनीतिक द्वेषता के चलते निलंबित किया गया हैं।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि चैयरमने ने बिना पोस्ट सेंक्शन के ही 4 बागवानों को नियम विरूद्ध नियुक्ति दे दी। जबकि नगरपालिका के चुनावों से पहले ही डीएलबी ने पोस्ट सेक्शन कर दी थी। इन्हें केवल राजनीतिक कारणों से ही निलंबित किया गया हैं। इस पर कोर्ट ने डीएलबी के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।

गुढ़ा के लाल डायरी लहराने के अगले दिन किया था निलंबित
दरसअल बर्खास्त मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ने 24 जुलाई को विधानसभा में लाल डायरी लहराई थी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने लाल डायरी लहराते हुए उस पर बोलने की अनुमति मांगी थी। इस सदन में जबरदस्त हंगामा भी हुआ था। वहीं स्पीकर ने मार्शल के जरिए गुढ़ा को सदन से बाहर निकाल दिया था और उन्हें आगामी बैठकों से निलंबित भी कर दिया था। इस घटना के अगले दिन 25 जुलाई को ही सरकार ने उदयपुवाटी नगरपालिका के चैयरमेन रामनिवास सैनी को बिना पोस्ट सेंक्शन के ही 4 बागवानों को नौकरी देने के आऱोप में निलंबित कर दिया।

जबकि आज सुनवाई के दौरान रामनिवास सैनी की ओर से कहा गया कि वे 7 फरवरी 2021 को चैयरमेन बने थे। वहीं उनके चुनाव से पहले ही डीएलबी ने 11 जनवरी 2021 को 4 बागवानों की पोस्ट सेंक्शन कर दी थी। उन्हें केवल उदयपुरवाटी से विधायक राजेन्द्र गुढ़ा के करीबी होने के चलते निलंबित किया गया हैं।