जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट। 

राज्य सरकार ने शहर में होने वाले धरने-प्रदर्शन और रैली के चलते लगने वाले जाम के चलते शहर को चार भागों में बांटते हुए प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से जगह चिह्नित की है। वहीं कार्य दिवस में दिन के 4 घंटे की अवधि में ही सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 से शाम 8 बजे के बीच की अवधि में धरना-प्रदर्शन और रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रैली के लिए दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ही अनुमति दी जा सकेगी। रैली, धरने व प्रदर्शन के संबंध में पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसफ का यह आदेश राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में पेश किया।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 1 सितंबर को रखी है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान व अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिया।

दरअसल, एक अगस्त को भाजपा के ‘नहीं सहेगा राजस्थान’ अभियान के तहत निकाली गई रैली के चलते शहर का यातायात जाम होने पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से मामले में प्रसंज्ञान लिया था।

शहर को चार हिस्सों में बांटा: सरकार ने धरने, प्रदर्शन व रैली के आयोजन के लिए जयपुर शहर को चार हिस्सों में यानि जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम,जयपुर उत्तर व जयपुर पश्चिम में बांटा है।

जयपुर-पूर्व: धरने-प्रदर्शन के लिए 2 हजार की भीड़ के लिए महात्मा गांधी स्टेडियम, बस्सी का चयन किया है। 5 हजार की भीड़ के लिए दशहरा और सूरज मैदान चुना है। 5 से दस हजार की भीड़ के लिए रामलीला मैदान, एमआई रोड, लालकोठी को चिन्हित किया है।

जयपुर-उत्तर: जयपुर उत्तर के लिए दो हजार से लेकर और इससे अधिक लोगों की भीड़ के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम के सामने खाली मैदान को चिन्हित किया गया है। इस मैदान में भी पार्किंग की व्यवस्था भी है।

जयपुर-पश्चिम: 2 हजार की भीड़ के लिए करधनी स्कीम पार्क, 5 से 10 हजार की भीड़ के लिए खेल स्टेडियम, चौमूं और खेल मैदान बगरू, 10 हजार से अधिक की भीड़ के लिए भवानी निकेतन संस्थान और जेसीबी प्लांट महेन्द्रा सेज का चयन किया है।

जयपुर- दक्षिण: यहां पर दो हजार तक की भीड़ के लिए शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल, पांच हजार से दस हजार तक की भीड़ के लिए वीटी रोड स्थित आवासन मंडल की खाली जमीन का चयन किया है। मौजूदा समय में ज्यादातर धरने-प्रदर्शन यहीं पर हो रहे हैं।

ये हैं दिशा-निर्देश- सरकार ने जवाब में कहा है कि कार्य दिवस में रैलियों के लिए दोपहर 12 से शाम चार बजे तक का समय ही दिया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र का सीमित उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोर्ट और कार्यालय भवनों से 150 मीटर की परिधि में संस्थाओं की समयावधि के लिए मान्य नहीं रहेगी। यातायात बाधित नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के इंतजाम का जिम्मा भी आयोजकों का ही रहेगा।