केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए 24 जून को फैसला सुनाने का फैसला किया है।कोर्ट तय करेगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं।
शेखावत का आरोप- गहलोत ने लगाए झूठे आरोप
मामले की सुनवाई के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने कहा कि अदालत ने मामले की जांच का निर्देश दिया था, जांच में यह संकेत मिले हैं कि अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। शेखावत के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच से जुड़े दस्तावेजों को अपने पास नहीं मंगा सकते हैं। वकील ने कहा कि जांच से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों के बिना आरोप लगाया गया जो गजेंद्र के खिलाफ मानहानि है।
बचाव पक्ष ने भी रखा पक्ष
दूसरे पक्ष के वकील ने भी बचाव में अपना पक्ष रखा। दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई में 24 जून को फैसला सुनाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं।
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