जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जयपुर और जोधपुर स्थाई पीठ के क्षेत्राधिकार निर्धारण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उन्होंने राजस्थान सिविल सेवा (सेवा संबंधी अपील अधिकरण) नियम, 1976 के नियम 6 में संशोधन के प्रारूप पर सहमति दी है। गहलोत के अनुमोदन से जयपुर स्थाई पीठ के क्षेत्राधिकार में जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों को शामिल किया गया है। वहीं, जोधपुर स्थाई पीठ के क्षेत्राधिकार में जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के जिले शामिल हैं। दोनों पीठ के क्षेत्राधिकार निर्णय से प्रकरणों के निस्तारण और न्यायिक कार्यों में सुगमता आएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अगस्त, 2022 में जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद अब क्षेत्राधिकार के निर्धारण का भी अनुमोदन किया है।

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