जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
बांदीकुई रेलवे संपत्ति को वर्ष 2019 में नुकसान पहुंचाने और ट्रेक पर कब्जा करने तथा पथराव के मामले में सीआईडी-सीबी ने दो सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल, भाजपा के सांसद डॉ. करोड़ी लाल मीणा और विधायक गोपीचंद मीणा सहित 28 लोगों को दोषी माना है। सीआईडी सीबी ने अब उनके खिलाफ खिलाफ चालान पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सीआईडी-सीबी के एसपी शरद चौधरी ने सभी नामजद लोगों मे राज्य सभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक गोपीचंद मीणा सहित 28 लोगों को दोषी माना है। इस सम्बंध में पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर को चालान पेश करने के आदेश दिए हैं। अब जांच अधिकारी को 15 दिन में चालान पेश कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।दौसा कोतवाली के तत्कालीन सीआई गणपतराम की रिपोर्ट पर दर्ज हुए मामले में 3 साल बाद सीआईडी-सीबी की जांच पूरी हुई है। जिसके बाद सीआईडी ने जांच रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक अजमेर को भेज दी है। दौसा कोतवाली के तत्कालीन सीआई गणपतराम ने रिपोर्ट में बताया था कि थानागाजी, अलवर में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना के विरोध में 15 मई 2019 को भाजपा सांसद डॉ.किरोड़ी लाल मीणा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक गोपीचंद ने संत सुंदर दास स्मारक पर विरोध सभा की थी। सभा के बाद सांसद डॉ. मीणा और उनके समर्थकों ने कुछ समय में ही बांदीकुई रेलवे ट्रेक पर कब्जा कर लिया था। डॉ. मीणा को ट्रैक खाली करने के लिए कहा तो उन्होने और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिस में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही पुलिस के हथियार टूट गए। पथराव से रेलवे स्टेशन पर भी भारी नुकसान हुआ। मामले में पुलिस ने 71 लोगों को नामजद कर 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। सीआईडी-सीबी ने अपनी जांच में 28 लोगों को दोषी माना है। जिस में रामेश्वर प्रसाद बैरवा, मौजीराम मीणा, नटवर लाल, राजेश मीणा, मानसिंह मीणा, बाबूलाल मीणा, गोपाल ठाकरिया, संतोष मीणा, अंतो मीणा, महेंद्र मीणा, प्यार सिंह मीणा, हेमू उर्फ हेमंत मीणा, सूखा मीणा, हितेश्वर बैरवा, महेन्द्र चांदा, लोकेश कुमार मीणा, सिकंदर पंजाबी, शाहनवाज उर्फ सन्नी खां, रवि मीणा, अरबाज, विजय मीणा, लक्ष्मीनारायण बैरवा, मोनू, राजेश मीणा, भूरा उर्फ रामसिंह मीणा के खिलाफ 147,148,149, 332, 353, 336, 3 पीडीपीपी एक्ट एवं धारा 145,153,174 रेलवे एक्ट में चालान का निर्णय किया है।

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