जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
अल्प संख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने विधानसभा में कहा कि 11 जनवरी 2022 को कैबिनेट द्वारा संविदाकर्मियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि इस हेतु समय निर्धारित करने के लिए सभी विभागों को पाबंद कर दिया गया है तथा अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।मोहम्मद प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले मोहम्मद ने विधायक मुकेश कुमार भाकर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीक़ृत मदरसों में शिक्षण कार्य के लिए निश्चित मानदेय पर संविदा आधारित पैराटीचर्स/शिक्षा सहयोगी लगाये जाते है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड से प्रदेश के पंजीक़ृत मदरसों में कुल 5656 पैराटीचर्स कार्यरत हैं। उन्होंने राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा पैराटीचर्स को रखे जाने का वर्ष व संख्या का विवरण सदन के पटल पर रखा। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने बताया कि कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर आदेश क्रमांक प्रबोधक /सीधी भर्ती /28-29/08 31 मई 2008 के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस विज्ञप्ति के संबंध में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तर पर संविदा आधारित मदरसा पैराटीचर्स जिनको कम से कम 5 वर्ष का निरन्तर अध्यापन अनुभव हो, को शिक्षा विभाग द्वारा प्रबोधक के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि कुल 571 मदरसा पैराटीचर्स को प्रबोधक बनाया गया। मोहम्मद ने बताया कि वर्तमान में बचे हुए मदरसा पैराटीचर्स को प्रबोधक बनाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नही हैं। उन्हाेंने बताया कि राजकीय विभागों में अनुबन्ध आधारित नियुक्ति एवं सेवाओं की शर्ताे को विनियमित करने के लिए कार्मिक (क-2) विभाग जयपुर की अधिसूचना के द्वारा राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 ( राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट, 2022 ) को लागू किये गये है। उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधीन मदरसों में कार्यरत संविदा कर्मियों के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों में उर्दू पढने वाले 20 से अधिक विद्यार्थी उपलब्ध होगे उनमें गुणावगुण व वित्तीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार उर्दू अध्यापक का पद सृजित करने की कार्यवाही की जावेगी ।