जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजनीतिक दलों, स्वयंसेवी संगठनों और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव को लेकर सबसे सुझाव लिया। इसके बाद राजस्थान गृह विभाग ने कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान में कोरोना की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया है। कहा गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद नए वरिएंट घातक नहीं रह जाता। इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, पुराने रोग से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने और बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। विदेश यात्रा कर राजस्थान आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही आरटीपीसीआर जांच होगी। जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने पर 7 दिन के लिए होम कोरेंटीन किया जाएगा। घरेलू हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। यदि रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती तो गंतव्य पर आरटीपीसीआर जांच कराना जरूरी होगा।

कक्षा एक से आठ तक स्कूल बंद।
जयपुर नगर निगम क्षेत्र (दोनों) में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 3 जनवरी से 9 जनवरी तक बंद कर दिये गए हैं। अन्य जिलों में जिला कलेक्टर शिक्षा विभाग सचिव से परामर्श के बाद स्कूल/ शैक्षिणिक संस्थानों के बारे में फैसला ले सकेंगे। अन्य शिक्षण संस्थानों, कोचिंग आदि के लिए छात्रों को माता-पिता या परिजन की लिखित स्वीकृति लानी होगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के 18 साल से अधिक उम्र के छात्रों को 31 जनवरी 2022 तक कोरोना की दोनों डोज लगवाना संबंधित संस्थान सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी

शादी/समारोह मे 100 लोग ले सकेंगे हिस्सा।
विवाह आयोजन की जानकारी ऑनलाइन वेब पोर्टल covidinfo.rajasthan.gov.in या 181 पर देनी होगी। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पालन करेंगे। समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार किया जाना जरूरी होगा। विवाह समारोह में आयोजनकर्ता को समारोह की वीडियोग्राफी करानी होगी, संबंधित अधिकारियों को प्रूफ के तौर पर दिखाने के लिये यह जरूरी होगा। यदि कोई मैरिज गार्डन कोविड प्रोटोकॉल तोड़ेगा तो उसे 7 दिन में सील किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 से अधिक न हो। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 100 लोगों के शामिल होने की छूट होगी। इससे अधिक संख्या होने पर जानकारी वेब पोर्टल या 181 नंबर पर देनी होगी।

धार्मिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल पालन करना होगा जरूरी।
धार्मिक स्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पास डबल डोज सर्टिफिकेट होना और कोविड प्रोटोकॉल पालन सुनिश्चित कराना होगा। फूल माला प्रसाद आदि ले जाने पर पाबंदी रहेगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा लोगों में कोविड जागरुकता के लिए सरकार, सामाजिक संगठन जागरुकता अभियान जारी रखेंगे।

अन्य आवश्यक निर्देश।
पूरे प्रदेश में रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग व मुंह पर मास्क सहित अन्य प्रोटोकॉल को लेकर भी सख्त दिशानिर्देश जारी। सभी दुकानों,क्लब,जिम, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों अपने स्वयं और स्टाफ के वैक्सीनेशन लगवाना सुनिश्चित करें। वहीं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है इसकी सूचना भी डिस्प्ले करना सुनिश्चित करें।