जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
जयपुर जिले के पुलिस आयुक्तालय की सीमाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ किसी भी तरह के चाइनीज और सिंथेटिक डोर से पतंग उड़ाने पर भी रोक रहेगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का आदेश जारी किया है। जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा के आदेश के मुताबिक जयपुर जिले (पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलावा) की सभी राजस्व सीमाओं के लिये कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या अन्य चाईनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने या विषैले पदार्थ जैसे लोहा पाउडर या काच पाउडर इत्यादि का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पतंग उडाने के लिये नहीं करेगा। नेहरा ने कहा कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक जयपुर जिले में (पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलावा) की समस्त राजस्व सीमाओं में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिला कलक्टर ने धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया है।

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