जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 15 हजार सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया चार महीने में पूरी करने के लिए कहा है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस फरजंद अली की खंडपीठ ने यह निर्देश डॉ. चेतना यादव व अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में प्रार्थी का पीआईएल का उद्देश्य पूरा हो गया है और राज्य सरकार ने भी आवश्यक कार्रवाई कर दी है। ऐसे में याचिका को निस्तारित किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है। लेकिन इसे पढ़ाने वाले कंप्यूटर शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में बिना कंप्यूटर शिक्षकों के ही कंप्यूटर की पढ़ाई करवाई जा रही है। अदालत ने कई बार राज्य सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए कहा है। लेकिन उसका पालन नहीं हाे रहा। इसके जवाब में राज्य के महाधिवक्ता एम एस सिंघवी व एएजी सत्येन्द्र सिंह राघव ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती नियम बना दिए हैं और वित्त विभाग ने भी ड्राफ्ट रूल्स मंजूर कर लिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 व सीनियर अनुदेशक के 591 पदों को भर्ती के लिए स्वीकृत कर दिया है। वहीं कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व बोर्ड निदेशक को भेज दिया है और नोडल एजेंसी बना दी है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए जून 2022 तक का समय दिया जाए। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चार महीने में पूरी करने का निर्देश दिया।

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