उदयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
राजस्थान प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभाओं में स्वतंत्र-निष्पक्ष-शांतिपूर्ण तरीके से 'सुरक्षित' चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। दोनों विधानसभाओं में 30 अक्टूबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक कोविड दिशा-निर्देशों की पालना के तहत मतदान करवाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार मतदाता ग्लव्स पहन कर मतदान करेंगे। ये गलव्स निर्वाचन विभाग मतदाताओं को उपलब्ध कराएगा।
16 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दोनों विधानसभाओं में प्राप्त नामांकनों की संवीक्षा और नाम वापसी के बाद 16 उम्मीदवार चुनावी समर में रह गए थे। मतदाता वोटिंग के दिन वल्लभनगर से 9 और धरियावद से 7 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं मसलन छाया, पानी, रैंप आदि की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए हैं।
5 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान।
दोनों विधानसभाओं में कुल 5 लाख 11 हजार 455 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वल्लभनगर में 2 लाख 53 हजार 831 व धरियावद में 2 लाख 57 हजार 624 मतदाता मत डाल सकेंगे। वल्लभनगर में 1 लाख 29 हजार 91 पुरुष व 1 लाख 24 हजार 740 महिला मतदाता तथा धरियावद में 1 लाख 29 हजार 996 पुरुष मतदाता एवं 1 लाख 27 हजार 624 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
64 मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग।
वल्लभनगर में 310 और धरियावद में 328, कुल 638 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 119 है। इनमें से 64 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि वल्लभनगर के 31 और धरियावद विधानसभा क्षेत्र के 33 मतदान केंद्रों पर इस तकनीक के जरिए निगरानी की जाएगी। 29 संवेदनशील केन्द्रों पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी। वल्लभनगर के 12 एवं धरियावद के 14 मतदान केन्द्रों पर माइक्रो पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे।
चप्पे-चप्पे पर रहेगा पुलिस बल तैनात।
स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4468 पुलिसबल तैनात किया गया है। सीएपीएफ, एसएपीएफ की 11 कम्पनियों सहित राजकीय पुलिस व होमगार्ड नियोजित किए गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों व मतदान केन्द्रों पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ कानून-व्यवस्था मजबूत रहेगी।
11 वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इसके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।

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