जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट

रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति आरोपी राजाराम ने एसीबी की ओर से पेश आरोप पत्र को अधूरा बताते हुए कोर्ट से इसे लौटाने की गुहार की है। प्रार्थना पत्र पर एसीबी कोर्ट गुरुवार को यानी आज सुनवाई करेगी।

दरअसल बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले बीस करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति आरोपी राजाराम ने एसीबी की ओर से पेश आरोप पत्र को अधूरा बताते हुए कोर्ट से इसे लौटाने की गुहार की है।प्रार्थना पत्र पर एसीबी कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी। राजाराम की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि एसीबी की ओर से आरोप पत्र के साथ पेश और आरोपी को दी गई वीडियो सीडी और ट्रांसक्रिप्ट में अंतर है। इसलिए फर्जी ट्रांसक्रिप्ट पेश करने को लेकर एसीबी के डीजी और आईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह राठौड़ ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि एसीबी ने अधूरा आरोप पत्र पेश किया है। इसलिए कोर्ट उस पर प्रसंज्ञान नहीं ले सकती।एसीबी ने आरोपी को 29 जून को गिरफ्तार किया था और उसके मकान की 12 घंटों तक तलाशी लेकर दो लोगों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त किए थे। लेकिन एसीबी ने चालान के साथ जब्त दस्तावेजों को पेश नहीं किया और ना ही उन गवाहों को सूची में रखा है। इतना ही नहीं मामले में प्राथमिक जांच रिपोर्ट को भी शामिल नहीं किया गया।जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे में अदालत अधूरे चालान को लौटाते हुए जांच अधिकारी को पूर्ण आरोप पत्र पेश करने के निर्देश दे।

बतादे कि एसीबी ने पिछले दिनों राजाराम गुर्जर और बीवीजी कंपनी प्रतिनिधि ओमकार सप्रे के खिलाफ चालान पेश कर दिया था और अन्य आरोपी संदीप चौधरी और निंबाराम सहित अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी थी।