ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों के लिए 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के प्रचार के दौरान जुलूस, रैली और आम सभा के आयोजन पर रोक रहेगी। सोमवार को निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राजनीतिक दलों के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों को आयोग के दिशा-निर्देशों से भी रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले और बाद में आम सभा या जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करते समय केवल तीन वाहन ही ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के रोड शो, रैली और आम सभा की अनुमति नहीं होगी। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान भी प्रत्याशी सहित केवल पांच व्यक्ति ही अनुमत होंगे। स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में भी केवल 50 लोगों की ही अनुमति रहेगी। आयोग के अनुसार दोनों विधानसभा में कुल 5,09,871 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 2,57,155 पुरुष और 2,52,716 महिला मतदाता है। उपचुनाव के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी।


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