राजधानी जयपुर के नगर निगम गेट से निगम आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ हुई कथित मारपीट और बदसलूकी के आरोप में सरकार की ओर से निलंबित की गई मेयर सौम्या गुर्जर को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सौम्या गुर्जर ने सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इस मामले में लगभग 10 दिन तक फैसला सुरक्षित रखने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्र कुमार सोनगरा और जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने सोमवार को निलंबन यथावत रखने के आदेश दिए। वहीं सरकार को इस मामले की न्यायिक जांच 6 महीने की अवधि में पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट करने के आदेश भी दिए हैं।
आपको बता दें कि इसी महीने मे 4 जून को सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों के खिलाफ निगम आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव से अभद्रता करने के साथ ही मारपीट करने के आरोप भी लगे थे। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से तीनों पार्षद सहित मेयर सौम्या गुर्जर को भी सस्पेंड कर दिया गया था।
ब्यूरो रिपोर्ट।


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