जयपुर. विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शान्ति कुमार धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि सुनवाई योग्य लम्बित प्रकरणों की संख्या निर्धारित मानदण्ड के अनुसार होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर बसेडी में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के लिए विचार किया जा सकेगा।

धारीवाल ने प्रश्नकाल में विधायक खिलाडी लाल बैरवा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि किसी स्थान पर मुंसिफ न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने पर ही की जा सकती है।

ब्यूरो रिपोर्ट