कोटा ब्यूरो रिपोर्ट।  

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान का मामला कोर्ट पहुंच गया। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 (ACJM -6) में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया है। जिसे कोर्ट ने 9 मई को सुनवाई में रखा है। 13 मार्च को जयपुर में अडानी समूह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था। जिसकी शिकायत दिलावर ने कोटा के महावीर नगर थाने में दी थी। थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर दिलावर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और रंधावा के खिलाफ फौजदारी इस्तेगासा कोर्ट में पेश किया।

दिलावर के वकील एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी द्वारा जयपुर में आम सभा आयोजित की गई थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाषण दिया था कि 'अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो, मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा'। इस भाषण के विरोध में रामगंजमंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से इस्तेगासा पेश किया है।

मनोज पुरी ने कहा रंधावा द्वारा भीड़ के बीच देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच दी गई। पीएम मोदी के विरुद्ध भड़काने उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित करने, राष्ट्र की एकता व अखंडता को भंग करने और लोगों के बीच घृणा वैमनस्य व हिंसा भड़काने का प्रयास किया है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी,124 ए, 295 ए, 504, 506, 511 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है।

मनोज पूरी ने बताया कि 18 मार्च को विधायक दिलावर ने महावीर नगर थाने में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। कांग्रेस की सरकार होने व कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रभारी जैसा बड़ा पद होने के कारण रंधावा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसलिए दिलावर के पास अदालत की शरण में आकर परिवाद पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।