सवाई माधोपुर - हेमेंद्र शर्मा
विशेष न्यायालय पॉक्सो सवाई माधोपुर ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कैलादेवी जिला करौली निवासी आरोपी गोविंद चतुर्वेदी व सीताराम चतुर्वेदी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 80 - 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने बताया कि आरोपियों द्वारा 5 अप्रेल 2021 को नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ उदई मोड़ थाना गंगापुरसिटी में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया। जिसे लेकर पुलिस द्वारा आरोपियों को 27 मई 2021 को गिरफ़्तार किया गया। तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये। जहाँ न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी मानते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने आरोपियों को 80-80 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है।