अलवर ब्यूरो रिपोर्ट।  

ACB कोर्ट ने अलवर के नौगावां थाना के सम्मनवास पुलिस चौकी के हेड कॉन्स्टेबल को रिश्वत मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। हेड कॉन्स्टेबल ओमवीर ने परिवादी के परिवाजनों को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। जिसे बाद में एसीबी की टीम ने ट्रेप किया था।

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि साल 2015 का मामला है। नाैगावां में रशीद खां व परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में सम्मनवास चौकी के हेड कॉन्स्टेबल ने परिवादी के परिवारजनों को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में 10 हजार रुपए मांगे थे।

परिवारदी ने एसीबी को शिकायत दी थी। इसके बाद 24 अक्टूबर 2015 को हेड कॉन्स्टेबल ओमवीर को पुलिस ने रंग हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने करीब साढ़े 7 साल के बाद आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को सजा सुनाई है।

साढ़े सात साल बाद सजा

हेड कॉन्स्टेबल ने राशिद के परिवार के छह जनों को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। उस केस में साढ़े सात साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है।