सवाई माधोपुर - हेमेंद्र शर्मा
अपर जिला एंव सैशन न्यायालय सवाई माधोपुर ने हत्या का प्रयास करने के एक मामले में पांच आरोपियों को 5 - 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों को अलग अलग धाराओं में भी दंडित किया है। न्यायालय ने सभी पांचों आरोपियों को अलग अलग धाराओं में कुल 27 - 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। पांचों आरोपी करमोदा निवासी कमरुद्दीन ,शाकिर , शाहिद , हजरत उर्फ हज्जी ,मुश्ताक व इरफान है। अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि करमोदा निवासी सलामुद्दीन ने 19 सितंबर 2017 को मानटाउन थाना पुलिस को पर्चा बयान दिया था कि वो अपने भतीजे अंसार व इकबाल के साथ पुसौदा रोड पर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे रहा उसी दौरान सभी पांचों आरोपी एक बोलेरो कार में सवार होकर आये और उसके व उसके भतीजों पर जान से मारने की नियय से धारदार हथियारों से जान लेवा हमला कर दिया। आरोपियों के हमले में वे बुरी तरह घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पक्ष के पर्चा बयान पर मानटाउन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। मानटाउन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुवे अपर जिला एंव सैशन न्यायालय ने आरोपी कमरुद्दीन ,शाकिर , शाहिद , हजरत उर्फ हज्जी ,मुश्ताक व इरफान को पाँच - पाँच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही न्यायालय ने सभी पांचों आरोपियों को 27-27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है।