जोधपुर ब्यूरो रिपोर्ट।  

फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट की अोर से लैब की जांच में तीन दवाएं अमानक पाए जाने पर निर्माण व बिक्री पर रोक लगाई है। फूड एंड ड्रग सेफ्टी कमिश्नर पुखराज सैन के अनुसार निर्माता कंपनी हिमाचल प्रदेश की यूफोरिया की एंट्रिक कोटेड रेबीप्राजोल सोडियम एंड डॉमपेरीडोन सस्टेंड कैप्सूल ( बैच नंबर 21 सी-041, एक्सपायरी डेट अक्टूबर-23), सोलन की ड्रोटावेरीन हाइड्रो क्लोराइड एंड मेफेनेमिक एसिड टेबलेट ( बैच नंबर यूडी2टी-22738 के, एक्सपायरी डेट जुलाई-24) उतराखंड की रोसूवेस्टिन क्लोपीडोग्रील एंड एस्प्रीन कैप्सूल ( बैच नंबर बीएचसी22050068, एक्सपायरी डेट अप्रेल-24) के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत संबंधित अौषधि नियंत्रण अधिकारियों को बैच नंबर की दवाइयों का स्टॉक जब्त कर कार्यवाही के निर्देश दिए है।