कोटा ब्यूरो रिपोर्ट। 

पीएम मोदी पर दिए बयान पर अदालत के आदेश के बाद भी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने का मामला सरकार व पुलिस के गले की फांस बना हुआ है। सरकार ने रंधावा के बचाव में जयपुर के वकीलों को उतारा है। रंधावा की ओर से कोर्ट में पैरवी के लिए जयपुर से वकील आए।

सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल (AAG) व राजस्थान बार कौंसिल के चेयरमैन घनश्याम राठौड़ व रंधावा की ओर से कुलदीप सिंह पुनियां ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं किया है। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद पुलिस व निचली कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया। मामले में 30 मई को अगली सुनवाई होगी।

इधर, सिटी पुलिस की ओर से ACJM कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया। इसमें बताया कि मामले को लेकर कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर रखी है। कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब किया है। जिस पर कोर्ट ने आदेश के लिए कल की तारीख रखी। बता दें 20 मई को ACJM कोर्ट ने 23 मई दोपहर 12 बजे तक FIR दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे रखे थे। विधायक की ओर से एडवोकेट मनोज पूरी ने दूसरी बार अदालत की अवमानना करने पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया।

इससे पहले पुलिस की ओर से पेश की गई निगरानी याचिका को डीजे कोर्ट ने सुनवाई के लिए ADJ -5 में ट्रांसफर किया। वहीं, आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से कोर्ट निगरानी याचिका पेश कर निचले कोर्ट के आदेश को रोकने की अपील की। दोनों याचिकाओं पर ADJ- 5 में सुनवाई हुई।

ये था मामला

मार्च के महीने में विधायक मदन दिलावर ने महावीर नगर थाने में रंधावा के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जिस पर दिलावर की तरफ से 3 मई को कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 (ACJM -6) में कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 मई को FIR दर्ज कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर कोर्ट ने 20 मई को सिटी एसपी को तलब किया था।