जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।  

राजस्थान में रोडवेज के वर्तमान और सेवानिवृत (रिटायर्ड) कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने के आज आदेश जारी हो गए। इसके तहत जिन कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा नहीं मिल रहा है, वह 30 जून तक आवेदन करके ओपीएस का विकल्प ले सकता है। हालांकि रिटायर्ड कर्मचारियों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब सीपीएफ या ईपीएफ के तहत मिले एकमुश्त पैसे को रोडवेज के कोष में 12 फीसदी ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करवाएगा।

राजस्थान रोडवेज के एमडी नथमल डिडेल की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा तभी मिलेगा जब वे विकल्प पत्र भरने के बाद रिटायरमेंट के समय मिली पेंशन फंड और ग्रेच्युटी अंतर राशि को एकमुश्त 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करवाएगा। ये राशि जमा करवाने पर कर्मचारी को जीपीएफ खाता आवंटित किया जाएगा और पीपीओ जारी करके पेंशन शुरू की जाएगी।

30 तक आवेदन नहीं करने पर नहीं मिलेगा फायदा
आदेशों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 30 जून तक आवेदन नहीं करता तो ये समझा जाएगा कि वह पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लेना चाहता। ऐसे में उसे 30 जून के बाद दोबारा विकल्प पत्र भरने का समय नहीं दिया जाएगा। पेंशन का निर्धारित कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय प्रचलित प्रावधान के अनुसार ही किया जाएगा।