कोटा ब्यूरो रिपोर्ट।  

धाेखाधड़ी के आराेप में लाेअर काेर्ट में इस्तगासे काे खारिज करने के आदेश के खिलाफ निगरानी याचिका पर अपर सेशन न्यायालय क्रम-1 ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार के निदेशक बाबा रामदेव काे नाेटिस जारी किया। याचिका पर सुनवाई 19 मई काे हाेगी।

वकील लाेकेशकुमार सैनी ने बताया कि परिवादी गुमानपुरा निवासी नीरज तिवारी ने 9 जुलाई 2020 काे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम- 5 में बाबा रामदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 एवं 406 के तहत इस्तगासा पेश किया था। परिवादी द्वारा काेई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर 13 जुलाई 2020 काे बाबा रामदेव के खिलाफ इस्तगासा न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

दरअसल, नीरज तिवारी का आराेप था कि उसने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के उत्पादाें काे क्रय कर उपभाेग किया। उक्त उत्पादाें पर जीएसटी की दराें में कटाैती के बावजूद बाबा रामदेव की कंपनी ने दर में हुई कटाैती का लाभ परिवादी काे नहीं दिया।

निगरानी याचिका पेश की

नीरज ने इस्तगासा खारिज करने के आदेश के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय में निगरानी याचिका पेश की। जिसे सुनवाई के लिए अपर सेशन न्यायालय क्रम-1 में भेज दी। न्यायालय ने याचिका पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के निदेशक बाबा रामदेव काे नाेटिस जारी कर अपना पक्ष रखने काे कहा है। इस याचिका पर सुनवाई 19 मई काे हाेगी।