हनुमानगढ़ - विश्वास कुमार 
सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि जागरूक नागरिक द्वारा बाल विवाह की सूचना पर पीलीबंगा पहुंचकर पीलीबंगा पुलिस को साथ लेकर बाल विवाह रुकवाते हुए परिवारजनों को बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही शादी करने के लिए पाबंद किया। साथ ही आगामी दिनों तक बालिका का स्थान परिवर्तन नही करने को लेकर पाबंद किया।मौके पर गोयल ने उपस्थित रिश्तेदारों व वार्डवासियों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे बताते हुए कहा की जिस घर की नींव कमजोर होगी उस नींव पर इमारत नही खड़ी की जा सकती। 
बच्ची के कंधों पर शिक्षा ग्रहण करने के बैग की जगह अगर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है तो वो बच्ची यह बोझ नही झेल पाती और वो रिश्ता लंबे समय नही टिक पाता और वो घर टूट जाता है। इसलिए बालक बालिका की निर्धारित आयु से पहले शादी न करें ये कानून बालहितों की रक्षा के लिए ही बनाये गए है और अक्षय तृतीया जैसे पवित्र पर्व को इस तरह से बच्चो के बचपन के साथ खिलवाड़ कर कलंकित न करे। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा से जोड़ने के लिए कहा। इस मौके पर पीलीबंगा थाना के सहायक उपनिरीक्षक देवीलाल, महिला पुलिस कॉनिस्टेबल संतोष कॉनिस्टेबल रमेश कुमार डेलू आदि कार्यवाही में उपस्थित रहे।