जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट।
वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने विधानसभा में कहा कि छबड़ा में गठित वक्फ समिति के सदस्यों द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने अथवा निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करने संबंधी कोई शिकायत वर्तमान में प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम की धाराओं के तहत वैसे शपथ पत्र लेने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन छबड़ा में गठित समिति में तीन सदस्यों के शपथ पत्र लिए गये हैं। इससे पहले वक्फ मंत्री ने विधायक प्रताप सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि छबड़ा में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ द्वारा रिजोलूशन संख्या 21/2022 की अनुपालना में वक्फ कमेटी का गठन 19 सितम्बर 2022 के आदेश क्रमांक वक्फ / कमेटी / 2022/4799-4805 द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि वक्फ कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 16 के तहत नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि वक्फ कमेटी का गठन बोर्ड द्वारा केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 18 के अन्तर्गत किया जाता है। मोहम्मद ने बताया कि वक्फ कमेटी छबड़ा जिला बारां की कमेटी के गठन की प्रक्रियान्तर्गत सदर, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने शपथ पत्रों की छाया प्रति सदन के पटल पर रखी ।