पाली-मनोज शर्मा।
ठेकेदार आत्महत्या प्रकरण में नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति राकेश भाटी को बड़ी राहत मिली है। आत्महत्या मामले में नामजद भाटी दंपत्ति की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक रोक लगाई हैं एवं उन्हें पुलिस को जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए ठेकेदार हनुमानसिंह राजपुरोहित ने आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकरण में  जोधपुर हाईकोर्ट ने नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति राकेश भाटी को 8 सप्ताह के लिए राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि मृतक ठेकेदार और राजपुरोहित समाज के उनकी आत्महत्या के बाद से ही  सभापति एवं एफआईआर में नामजद  आरोपियों की गिरफ्तार की लगातार मांग कर रहा है। इस दबाव के चलते  सभापति रेखा भाटी एवं उनके पार्षद पति राकेश भाटी जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रोहट थाने में मृतक ठेकेदार हनुमानसिंह राजपुरोहि के पुत्र  द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे दर्ज आरोपों को झूठा बताते हुए उक्त एफआईआर रद्द करने की गुहार लगाई थी। इस पर जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीपति पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति राकेश भाटी की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है।