पाली ब्यूरो रिपोर्ट।
पाली के मारवाड़ जं उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने एन.एच.आई. के तहत जारी दिशा- निर्देश व गजट नोटिफिकेशन व अन्य विधिक दस्तावेजों के अवलोकन के लिए टोल प्लाजा प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस मे एसडीएम ने बताया कि टोल प्लाजा पर एन.एच.आई. के तहत जारी दिशा- निर्देश व गजट नोटिफिकेशन व अन्य विधिक दस्तावेजों के अवलोकन का रेण्डम निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। साथ ही समय-समय पर टोल प्रभावित ग्रामों में आमजन के पास मासिक पास होने के बावजूद टोल प्लाजा से उनके वाहनों को निकलने से रोकना तथा टोल कर्मियों द्वारा Fastag लगवाने के लिए दबाव बनाने की मौखिक शिकायतें आमजन द्वारा उन्हें की गई है। जिसकी वास्तु स्थिति जानने के लिए दस्तावेज जांच किये जाएगें। एसडीएम ने बताया कि प्रंबधक राजस्थान सरकार के PWD (PPP) विभाग जयपुर / NHAI एग्रीमेन्ट की कॉपी, टोल प्लाजा से संबंधित सड़क के मेन्टेन्स, रोड़ चौड़ाईकरण पश्चात् लगाये गये पेड़ों का विवरण, पेट्रोलिंग, क्रेन, एम्बुलेंस, सी.सी.टी.वी. कैमरें तथा यात्रियों के लिए अन्य प्रदत्त सुविधाओं हेतु अधिकृत कम्पनी एग्रीमेन्ट की कॉपी, एवं अन्य रिकॉर्ड, टोल प्लाजा पर नियुक्त किये गये स्टाफ का नाम मय पता सहित सूची। टोल कर्मियों से संबंधित थाना क्षेत्र से चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति / पुलिस वेरिफिकेशन। टोल क्षेत्र से 20 कि.मी. दायरा क्षेत्र के निजी / वाणिज्यिक वाहन के जारी किये गये मासिक पास रिकॉर्ड वाहन नम्बर सहित। यात्री वाहन बस / निजी परिवहन के मासिक पास संबंधी रिकॉर्ड मय वाहन नम्बर सहित। POS मशीन / फास्ट टैग सर्विस का विवरण। लक्ष्य के विपरित आदिनांक तक टोल प्लाजा पर वसूलशुदा राशि का विवरण। मेडिकल स्टाफ एवं उपलब्ध मेडिकल सुविधाऐं मय उपलब्ध दवाईयों की सूची, बैच संख्या सहित । टोल कम्पनी द्वारा CSR Fund निवेश की सूचना प्रारम्भ से वर्तमान तक । पेट्रोलिंग टीम के द्वारा आवारा पशुओं के संबंध में Accident Case होने के बाद घायल / मृतक पशु के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एसडीएम ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि वांछित दस्तावेजों के अभाव में टोल प्लाजा के विरूद्ध नियमों की अवहेलना के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।