हनुमानगढ़ - विश्वाश कुमार
हनुमानगढ़ में पोक्सो मामलों की कोर्ट ने नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी दुकान से सामान खरीदने जा रहे बच्चे को उठाकर सुनसान जगह ले गया था और उससे कुकर्म किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 2019 में गोगामेड़ी थाने में नाबालिग लड़के को उठाकर उसके साथ कुकर्म करने का केस पीड़ित के पिता ने दर्ज करवाया था। गोगामेड़ी पुलिस ने आरोपी भोजराज पुत्र जसवंत निवासी परलीका को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। पीड़ित के पिता ने पुलिस को बताया था कि मेरा 10 वर्षीय लड़का परचून की दुकान से साबुन लाने जा रहा था तभी आरोपी भोजराज बच्चे को उठाकर सुनसान नोहरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती कुकर्म किया। इस दौरान उसने बच्चे को अश्लील वीडिओ भी दिखाया। कोर्ट ने 10 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।