पाली से मनोज शर्मा।
जिला कलक्टर अंश दीप ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को देखते हुए जिले में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू की प्रभावी पालना कराने के निर्देश दिए है। साथ ही, सभी उपखंड क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए जिले में 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के साथ वैक्सीन से वंचित नागरिकों को चिहिनत कर उन्हें टीकाकृत करने को कहा है। जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य स्तर पर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद सार्वजनिक एवं अधिक जनसमूह वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया गया है।उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलाव एवं अन्य राज्यों में लगाई गई पाबंदियों को देखते हुए राज्य के गृह विभाग ने जिलों में भी पूरी सावधानी एवं सतर्कता रखने तथा जन अनुशासन कायम करने पर जोर दिया है। साथ ही कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत जिले में समस्त महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान आवागमन के लिए संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगानी होगी। समस्त राजकीय कार्मिकों को भी कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवानी होगी। जिले में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, के लिए रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान रात्रि 10 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हो।
उन्होंने बताया कि समस्त मॉल्स, दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। साथ ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा। सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगानी होगी कि स्वयं एवं उनके स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 31 जनवरी 2022 के बाद इन स्थानों पर डबल डोज वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जाएगा तथा कहीं भी उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों, मार्केट एसोसिएशन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऐसा कायक्रम करने पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।उन्होंने बताया कि रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बिठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी। आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण की दोनों डोज के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है। जिले में 3 जनवरी 2022 से सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होंगे। साथ ही, प्रतिदिन रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू यथावत् जारी रहेगा। नववर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसम्बर 2021 को रेस्टोरेन्ट््स का संचालन 02.30 घण्टे अतिरिक्त (रात्रि 10 बजे से 12ः30 बजे तक) किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन कफ्र्यू में 2 घण्टे (रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक) की छूट रहेगी। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।