भरतपुर ब्यूरो रिपोर्ट।

भरतपुर में स्पेशल जज विजिलेंस और उसके दो साथियों पर 7वीं क्लास के बच्चे के साथ यौन दुराचार करने का आरोप लगा है। मामले मे सामने आया है कि आरोपी न्यायाधीश और दो अन्य पीड़ित नाबालिग को शराब व नशीला पदार्थ पिलाकर यौन दुराचार करते थे।

पीड़ित बच्चे की मां की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

यह था पूरा मामला।

पीड़ित की मां ने अपने घर के सामने ही जब न्यायाधीश को बच्चे के साथ गलत हरकत करते देखा तो मामला खुला। आरोप है कि पीड़ित बच्चे की विधवा मां को न्यायाधीश और उसके साथियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित बच्चे की मां ने इस संबंध में मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि उसका बेटा 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसकी उम्र 14 वर्ष है। वह भरतपुर शहर की एक कॉलोनी स्थित एक खेल मैदान में खेलने जाता था। वहीं पर विशेष न्यायाधीश विजिलेंस जितेंद्र गुलिया और उसके 2 साथी भी आते थे। यहीं पर न्यायाधीश और उसके दो अन्य साथियों ने बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया।पीड़ित की मां ने बताया कि बच्चे को घर ले जाकर पहले तो जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाते और फिर बाद में शराब भी पिलाना शुरु कर दिया। इसके बाद नशे की हालत में नाबालिक बच्चे के साथ आरोपी न्यायाधीश गुलिया और उसके दो साथी कुकर्म करते थे। पीड़ित की मां ने बताया कि एक दिन न्यायाधीश गुलिया बच्चे के साथ घर तक आया और घर के सामने ही बच्चे के साथ गलत हरकत करने लगा, जिसे पीड़ित की मां ने देख लिया। जब महिला ने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने न्यायाधीश और उसके दो साथियों की ओर से की जा रही घटनाओं के बारे में बताया। पीड़ित की मां ने बताया की उस पर मामला दबाने और पुलिस के पास नहीं जाने के लिए दबाव बनाया गया। साथ ही धमकी दी गई कि यदि पुलिस में केस किया तो गोली मरवा दी जाएगी। वहीं पीड़ित के परिजनों ने एसीबी सीओ परमेश्वर लाल यादव और न्यायाधीश के स्टेनो अंशुल सोनी पर भी धमकाने के आरोप लगाए हैं। मथुरा गेट थाना प्रभारी रामनाथ ने बताया कि पीड़ित की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है।मामले की पड़ताल की जा रही है। मामला दर्ज कराने के दौरान मथुरा गेट थाने पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गंगाराम पाराशर एवं समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।