श्रीगंगानगर से राकेश मितवा की खबर

श्रीगंगानगर  जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जाकिर हुसैन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। सभी सुरक्षा ऐजेंसियां, पुलिस प्रशासन का सुरक्षा को लेकर सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुरक्षा संबंधी बैठक जो प्रतिमाह आयोजित की जाकर विभिन्न इशू का निपटारा किया जायें। उन्होंने कहा कि विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा जो समय-समय पर इनपुट दिये जाते है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा सर्तकता बरती जाये।

जिला कलक्टर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाहाॅल में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में ड्रोन कैमरें को सूचीबद्ध करने के साथ-साथ जानकारी दी जाये कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर तथा सेना छावनी के तीन किलोमीटर के आसपास ड्रोन का उपयोग नहीं किया जा सकता। विवाह समारोह इत्यादि में उपयोग के लिये 24 घंटे पूर्व स्थानीय प्रशासन व पुलिस को सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आमजन को जागरूक किया जाये कि ड्रोन का उपयोग बिना अनुमति नहीं हो।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिये कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अधिक ऊंचाई वाली फसलें न बोयी जाये। उन्होंने कहा कि बीएसएफ, स्थानीय पुलिस, राजस्व व कृषि विभाग संयुक्त रूप से एक जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को बताए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये लगभग 2 फीट ऊंचाई वाली फसलें ही सीमा क्षेत्र के पास बोयी जाये, जिससे सुरक्षा ऐजेंसियों को निगाह रखने में आसानी होगी। जिला कलक्टर ने कहा कि सीमा क्षेत्र के आसपास मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। सुरक्षा ऐजेंसियों की आवश्यकता के अनुसार सड़क, पानी, बिजली इत्यादि सुविधाएं विकसित करने के लिये सुरक्षा बलों से प्राथमिकता के अनुसार कार्यों की सूची ले लें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन भवानी सिंह पंवार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अवांछनीय गतिविधियां न हो, इसको लेकर किसान कम ऊंचाई की फसलों की बुवाई करें। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिये जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार नशा मुक्ति शिविर लगाकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। नशीली दवाओं को पकड़ने के लिये भी पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमा के समीप किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि में शामिल संबंधित नागरिक के विरूद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीआईडी श्रीमती दीक्षा कामरा ने कहा कि जिले में लगभग 55 ड्रोन है, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। माइक्रो एवं स्माल श्रेणी के ड्रोन का पंजीयन आवश्यक है। डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर ड्रोन का पंजीयन करवाया जा सकता है। 24 घंटे पूर्व प्रशासन व पुलिस को सूचित कर शादी में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि छावनी, हवाई अड्डा के आसपास तीन किलोमीटर तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर तक ड्रोन का उपयोग नहीं करना चाहिए।