पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता लेने के लिए अब और भी सहूलियत दी गई है। केंद्र सरकार ने देश के 13 और जिलों के कलेक्टर को नागरिकता प्रमाणपत्र करने के अधिकार दिए हैं। इन 13 जिलों में राजस्थान के 5 जिले भी शामिल है। 


अब प्रदेश के उदयपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही के जिला कलेक्टर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकेंगे। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा के मुख्य सचिवों को भी इन लोगों के आवेदन स्वीकार करने और नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। उसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 के तहत बनाए गए नियमों के तत्काल पालन करने की बात कही गई है।



 हालांकि नए नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए। के प्रावधान अभी तैयार नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने सीए को नवंबर 2019 के दौरान संसद में पास कराया था। यह जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है। लेकिन तब इस कानून के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन 13 जिलों में राजस्थान के 5 जिलों के अलावा गुजरात के चार छत्तीसगढ़ के दो हरियाणा का एक और पंजाब का एक जिला शामिल है।

ब्यूरो रिपोर्ट!