राज्य सरकार कोरोना महामारी के प्रसार को देखते हुए अब प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निजी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है।


इसके तहत मेडिकल ऑक्सीजन निर्माता उद्योग के लिए कई घोषणाएं की गई है। इस दिशा में निवेश करने वालों को कम से कम एक करोड़ रुपए का निवेश करने के साथ ही 30 सितंबर 2021 तक ऑक्सीजन का उत्पादन करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को इस पैकेज को लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। पैकेज के तहत इन उद्यमियों को राजस्थान  एमएसएमई एक्ट 2019 के प्रावधानों के अनुसार उद्यम स्थापना के प्रारंभिक 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकार के संबंधित विभागों की नियामक स्वीकृतियो और निरीक्षण से छूट रहेगी। 


साथ ही केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से भी जरूरी मंजूरी दिलवाने और पानी बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था तुरंत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विशेष सहयोग देगी। इसी के साथ प्लांट मशीनरी एवं अन्य उपकरणों पर किए गए खर्च को जिसमें अधिकतम सीमा ₹50 लाख होगी, उस राशि का 25% तक की राशि पूंजीगत अनुदान के रूप में दो किस्तों में दी जाएगी। अनुदान की पहली किस्त प्लांट मशीनरी या उपकरण खरीद के लिए जारी किए गए आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर और दूसरी किस्त उत्पादन शुरू करने के बाद निवेश के साथ प्रस्तुत करने पर दी जाएगी


ब्यूरो रिपोर्ट।