जयपुर से मुकेश शर्मा की खबर,

जयपुर महानगर के सत्र न्यायालय प्रथम ने जयपुर सहित अन्य स्थानों पर आतंकी हमले की साजिश से जुडे मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुहाहिद्दीन के 12 आतंकी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने सभी अभियुक्तों पर कुल 91 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे मशरफ इकबाल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2013 में इंडियन मुजाहिद्दीन की ओर से स्लीपर सेल बनाकर प्रदेश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की पुख्ता जानकारी मिली थी। राजस्थान एटीएस के सूचना सत्यापन के बाद जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर, बिरला मंदिर, वर्ल्ड ट्रेड पार्क और भरतपुर के गंगा मंदिर व लक्ष्मण मंदिर के साथ ही मुख्य बाजार में बम विस्फोट करने के तथ्य सामने आए।  दिल्ली से गिरफ्तार हुए आंतकियों से मिले इनपुट के बाद राजस्थान एटीएस और एसओजी ने जयपुर, जोधपुर और सीकर सहित दूसरी अन्य जगहों से एक दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ था। प्रकरण को लेकर 28 मार्च 2014 को एटीएस ने एफआईआर दर्ज कर 17 सितंबर 2014 को 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।

इन अभियुक्तों को मिली सजा,

मोहम्मद अम्मार यासर, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद उमर, अब्दुल वाहिद गौरी, मोहम्मद वकार, अब्दुल माजिद, मोहम्मद मारूफ, वकार अजहर, बरकत अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, अशरफ अली खान को आजीवन कारावास की सजा दी है।

इन धाराओं में किया अपराध,

अदालत ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में आजीवन कारावास की सजा देने के साथ ही आईपीसी की धारा 121ए, 122, 465, 468, 471 और 120बी के साथ ही विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 18ए, 18बी, 19, 20 और 23 एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और धारा 6 के तहत दोषी मानकर सजा से दंडित किया है।